Sunday, February 23, 2014

गर्भपात करवाना गलत है

गर्भपात करवाना गलत है, कृपया इस लेख को अवश्य पढ़े और अगर इसे पढ़ कर आपके दिलकी धड़कने बढ़ जाये तो शेयर अवश्य करे

गर्भस्थ बच्ची की हत्या का आँखोँ देखा विवरण..
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अमेरिका मेँ सन 1984 मेँ एक सम्मेलन हुआ था

'
नेशनल राइट्स टू लाईफ कन्वैन्शन'

इस सम्मेलन के एक प्रतिनिधि ने डॉ॰ बर्नार्ड नेथेनसन के द्वारा गर्भपात की बनायी गयी एक अल्ट्रासाउण्ड फिल्म 'साइलेण्ट स्क्रीम' (गूँगी चीख) का जो विवरण दिया था, वह इस प्रकार है-

'
गर्भ की वह मासूम बच्ची अभी दस सप्ताह की थी व काफी चुस्त थी ।

हम उसे अपनी माँ की कोख मेँ खेलते, करवट बदलते वअंगूठा चूसते हुए देख रहे थे ।


उसके दिल की धड़कनोँ को भी हम देख पा रहे थे और वह उस समय 120 की साधारण गति से धड़क रहा था ।
सब कुछ बिलकुल सामान्य था; किँतु जैसे ही पहले औजार (सक्सन पम्प) ने गर्भाशय की दीवार को छुआ, वह मासूम बच्ची डर से एकदम घूमकर सिकुड़ गयी और उसके दिल की धड़कन काफी बढ़ गयी ।
हलाँकिअभी तक किसी औजार ने बच्ची को छुआ तकभी नहीँ था, लेकिन उसे अनुभव हो गया था कि कोई चीज उसके आरामगाह, उसके सुरक्षित क्षेत्र पर हमला करने का प्रयत्न कर रही है ।
हम दहशत से भरे यह देख रहे थे कि किस तरह वह औजार उस नन्हीँ- मुन्नी मासुम गुड़िया-सी बच्ची के टुकड़े-टुकड़े कर रहा था ।
पहले कमर, फिर पैर आदि के टुकड़े ऐसे काटे जा रहे थे जैसे वह जीवित प्राणी न होकर कोई गाजर-मूली हो और वह बच्ची दर्द से छटपटाती हुई, सिकुड़कर घूम-घूमकर तड़पती हुई इस हत्यारे औजार से बचने का प्रयत्न कर रही थी ।
वह इस बुरी तरह डर गयी थी कि एक समय उसके दिल की धड़कन200 तक पहुँच गयी ! मैँने स्वयं अपनी आँखोँ से उसको अपना सिर पीछे झटकते व मुँह खोलकर चीखने का प्रयत्न करते हुए देखा, जिसे डॉ॰ नेथेनसन ने उचित ही 'गूँगी चीख' या 'मूक पुकार' कहा है ।
अंत मेँ हमने वह नृशंस ववीभत्स दृश्य भी देखा, जब सँडसी उसकी खोपड़ी को तोड़ने के लिए तलाश रही थी और फिर दबाकर उस कठोर खोपड़ी को तोड़ रही थी; क्योँकि सिर का वह भाग बगैर तोड़े सक्शन ट्यूब के माध्यम से बाहर नहीँ निकाला जा सकता था ।'
हत्या के इस वीभत्स खेलको सम्पन्न करने मेँ करीब पन्द्रह मिनट का समय लगा और इसके दर्दनाक दृश्य का अनुमान इससे अधिक और कैसे लगाया जा सकता है कि जिस डॉक्टर ने यह गर्भपात किया था और जिसने मात्र कौतूहलवश इसकी फिल्म बनवा ली थी, उसने जब स्वयं इस फिल्म को देखा तो वह अपना क्लीनिक छोड़कर चला गया और फिर वापस नहीँ आया !

تاثیر العلوم الشرقیۃ فی تعزیز العلاقات العلمیۃ والثقافیۃ بین الھند والبلدان العربیۃ

تاثیر العلوم الشرقیۃ فی تعزیز العلاقات العلمیۃ والثقافیۃ بین الھند والبلدان العربیۃ

د۔ محمد سلمان خان الندوی
             الاستاد المساعد فی کلیۃ ممتاز لکناو الھند


       الحمد للہ المتوحد بصفات الکمال، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ، اما بعد :
صاحب السعادۃ رئیس ھذہ الجلسۃ والسادۃ الحضور ، یسرنی ان احییکم بتحیۃ الاسلام تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ موضوع البحث الیوم ، تاٗثیر العلوم الشرقیۃ علی تعزیز الثقافات بین الھند والدول العربیۃ ۔
       فلنعلم ایھا السادۃ الحضور ، ان الترابط الثقافی والاجتماعی والسیاسی والعلمی بین الھند والدول العربیۃ لیس حدیثا یرجع تاریخہ الی خمسۃ الاف سنین ، وقد اثبتت الحفریات الاثریۃ اتصالھما منذ عھود ھربا ( ( Harappa، وکان العرب وسطاء بین الھنود فی التجارۃ والاتصال العلمی والسیاسی والحضاری ، واکثر من ذلک کان ھذا الترابط قائما بعواطف الحب والصداقۃ ، ولذلک نجد بینھما اتصالا فکریا وعقدیا و ثقافیا ، والمورخون امثال العلامۃ السید سلیمان الندوی والشیخ غلام علی آزاد البلغرامی یرون ان ھذا الاتصال کان قائما منذ زمن ھبوط آدم من السماء الی الدنیا فی وادی سیلان دجنا معناہ فی العربیۃ الجنوب ، وقد افرد الشیخ غلام علی آزاد البلغرامی فصلا خاصا حول ھذا الموضوع ، یقول :
       قد اودع الخلاق آدم نورہ         متلاٗلئا کالکوکب الوقاد
       والھند مھبط جدنا ومقامہ         قول صحیح جید الاسناد (۱)
تاثیر المعارف والعلوم الشرقیۃ علی ثقافات الھند والدول العربیۃ
       ایھا الاخوۃ : اری مناسبا ان اذکر تاثیر العلوم الشرقیۃ علی تعزیز الثقافات بین الھند والدول العربیۃ ، ھناک اشتراک وتوافق بیّن فی الحیاۃ الفکریۃ والاجتماعیۃ واللغویۃ بین الھند والدول العربیۃ ، ولھا ثوابت وحقائق تدل علی ان القوافل التجاریۃ تغدو وترحل من ھنا الی ھنا وتبادل الثقافات واللغات والطقوس والعادات فکانت تختلف الی نواحی الھند والبلدان العربیۃ وکانت مستوطنات العرب قائمۃ فی جنوب الھند قبل الغزو العربی والفتح الاسلامی ، و یستوطن اھل الھند فی البلدان العربیۃ ویقیمون اواصر الحب والصداقۃ معھم ، وبھذا الترابط تقاربت السنتھم وافئدتھم واستخدموا اللغات والآداب الشرقیۃ فی محاوراتھم وکتاباتھم وتبادلوا الآراء من سکان البلدان الشرقیۃ ، فھناک تاثیر کبیر وانضمام ھام بین اللغات الشرقیۃ کاللغۃ الفارسیۃ والترکیۃ والاردیۃ ، والجاویۃ والافغانیۃ والسندیۃ وغیرھا من اللغات والالسن۔ (۲)
       اذا استعرضنا التوافق والتبادل فی العلوم واللغات الشرقیۃ نجد ھناک امثلۃ ونمازج کثیرۃ تدل علی ھذا التوافق ، کما ان اللغۃ الفارسیۃ کانت فی قدیم الزمان ترسم فی حروف اللغۃ الفارسیۃ القدیمۃ وھی مختلفۃ مما تکتب الآن ، وقد حدث ھذا التغییر بعد ما دخل اھل فارس فی دین اللہ افواجا فترکوا حروفھم القدیمۃ واختاروا حروف اللغۃ العربیۃ فی الکتابۃ والحوار ، فھذہ اللغات الشرقیۃ متقاربۃ جدا باللغۃ العربیۃ و تستخدم کلمات اللغۃ العربیۃ عامۃ فی اللغۃ الاردیۃ والفارسیۃ وغیرھا من اللغات الشرقیۃ (۳)، نقدم نموزجین من الشعر الاردی والفارسی و بذالک یمکن لنا ان نفھم کیف تدخلت العربیۃ فی ھاتین اللغتیں ، الشاعر الاسلامی الشھیر العلامۃ اقبال یقول :
       یقیں  محکم  عمل  پیھم  محبت  فاتح  عالم
       جھاد زندگانی میں ھیں یہ مردوں کی شمشیریں
استخدم الشاعر سبع کلمات فی الجزء الاول من ھذا البیت ستۃ منھا کلمات عربیۃ ،
       وفی بیت فارسی یقول الحافظ الشیرازی :
       ثبت است بر جریدہ عالم دوام را     اربعۃ منھا کلمات عربیۃ
تبادل العلوم الشرقیۃ بعد ظھور الاسلام :
      اذا استعرضنا  تبادل الثقافات والآداب الشرقیۃ بعد ظھور الاسلام فنجد انھا بدت منذ بداٗ الاسلام ولکنھا استحکمت فی القرن الاول فی منتصف القرن الثامن المیلادی حینما تاسست الخلافۃ العباسیۃ ، فمنذ ذلک الحین بداٗ عمل تبادل الآراء والافکار، والقیم والثقافات العلمیۃ والاجتماعیۃ، وقد ترجمت کتب العلوم الشرقیۃ الی اللغۃ العربیۃ فی مواضیع مختلفۃ من الطب، والریاضیۃ ، وعلم الفلک، تحت رعایۃ الخلفاء العباسیین وخاصۃ تحت رعایۃ الخلیفۃ ھارون الرشید۔ (4)
       وقد عرف العرب الادب الھندی العلمی لاول مرۃ فی عھد الخلیفۃ ھارون الرشید حینما قام وفد ھندی بترجمۃ کتاب (Surya Siddhanta(  ویشیر الیہ السید سلیمان الندوی نقلا عن الجاحظ ان یحیی بن خالد البرمکی دعا العلما ئ والاطبائ الممارسین  مثل منکا وبلھا وبازغر وسندباد الی بغداد۔
       وتاریخ  بیت الحکمۃ (VISDOM HOUSE ( تاریخ مضییٔ مشرق فی تاریخ الحضارۃ والعلوم الشرقیۃ انشاٗھا الخلیفۃ مامون الرشید عام ثمان مائۃ وثلاثین فی بغداد ، وکانت مکتبۃ واکادیمیۃ ووکالۃ للترجمۃ ، فالتبادل العلمی والادبی قد عم وانتشر فی عھد الخلافۃ العباسیۃ واطلع العرب من التطورات التی حدثت فی مجال الفلک والریاضیات والطب فی الھند ، والکاتب الشھیر ابو ریحان البیرونی قد ذکر جھود العلماء الھندیین فی مجال علم الفلک والریاضیۃ واستفاد کثیر من الباحثین العرب من اعمال العلماء الھندیین امثال محمد بن موسی الخوارزمی وحبش بن عبد اللہ بن مروازی والآخرین ۔ (۵)
       وبعد العصر العباسی قد انخفض التبادل العلمی والثقافی بین الھند والدول العربیۃ ولکن النھضۃ العلمیۃ فی اواخر القرن التاسع عشر قادت الی تشجیع تجدید الترجمۃ من اللغۃ العربیۃ الی اللغۃ الھندیۃ ، وترجمت اعمال الشخصیات امثال طاغور والعلامۃ اقبال من قبل علماء الھنود ومصر والدول العربیۃ الاخری ، ھناک قائمۃ طویلۃ من العلماء الھنود اللذین سعوا فی تقدیم التبادل العلمی والثقافی بین الھند والدول العربیۃ لایمکن لنا ان نذکر جمیع الاسماء ولکن اللذین نالوا الشھرۃ الفائقۃ فیما بینھم ھم العلامۃ اشرف علی التھانوی و محمد انور شاہ الکشمیری والسید ابی الحسن علی الحسنی الندوی والقاضی اطھر علی المبارکفوری، والسید سلیمان الندوی ، وغلام علی آزاد البلغرامی ، والنواب صدیق حسن خان والآخرین ۔
      خلاصۃ البحث
       درسنا فی ھذا البحث تاثیر العلوم الشرقیۃ فی تعزیز العلاقات بین الھند والدول العربیۃ ، فاولا تناولنا فی البحث تاریخ الصلۃ القائمۃ بین ھاتین الدولتین علما وادبا واجتماعا، ثم ذکرنا الاسباب والعوامل التی ادت الی تبادل الثقافات والطقوس والعادات لاھالی البلدۃ الھندیۃ والعربیۃ ، وفی نھایۃ البحث ذکرنا صلۃ التبادل العلمی والحضاری بعد ظھور الاسلام ، ذکرنا فیہ العھد الاسلامی منذ بدایتہ واستعرضنا استعراضا واقعیا منذ بدایۃ عھدہ الی العصر الحدیث الراھن ۔





المصادر والمراجع
 (1) سبحۃ المرجان ص ۱۳۵ ،  غلام علی آزاد بلگرامی
(2)مقالات شبلی مطبع معارف ۱۹۳۶
 (3)دراسات فی العربیۃ وتاریخھا ‘‘محمد خضر حسین
(4)عربی ادب کی تاریخ ص: ۷۶ ، عبد الحلیم ندوی، مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی۔
قلمی۔
(5)ثقافۃ الھند المجلد 61 العدد ۱ ، ۲۰۱۰ 




Dr. Mohammad Salman Khan
Astt. Professor, Dept of Arab Culture
Mumtaz PG College Lucknow (India)
Email: drsalmannadwi@gmail.com
Mob: 09936244415


Postal Address: 536/ 417 Makka Gunj Khadra Near Shia PG College Lucknow. India

Saturday, May 18, 2013


اسلامی اسپین کا علمی و فنی ارتقاء
اسلامی اسپین کے آٹھ سو سالہ دور میں مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم بھی ارتقاء کے عمل سے گزرے۔ اسپین میں سائنسی علوم کی وسیع پیمانے پر ترویج کا باقاعدہ آغاز ’عبدالرحمن الناصر‘ کے دَور (912ء تا961ئ) میں ہوا، جو اسپین کی اموی خلافت کا پہلا باضابطہ خلیفہ تھا۔ اسلامی اسپین کے ابتدائی 200 سالہ دَور میں مختلف حکمرانوں نے اپنے اپنے زمانے میں علمی و فکری مجالس کے انعقاد اور دنیا کے تمام علوم و فنون پر کتابیں جمع کرنے کے کام کا آغاز کردیا تھا مگر اس کام کی رفتار کوئی خاص نہ تھی۔ اس دو سو سالہ دَور کی علمی سرگرمیوں کے مشاہدے کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اندلس میں علمی و فکری ارتقاء مشرق کے اسلامی ممالک کی نسبت تاخیر سے شروع ہوا۔ اس تاخیر کا بڑا سبب سلطنت کا سیاسی عدم استحکام تھا۔ ’عبدالرحمن سوم‘ کا دَور جہاں تمدنی حوالے سے قابلِ رشک ہے وہیں سیاسی استحکام کی بدولت علوم و فنون کی ترویج میں بھی سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ دَور تھا جب اندلس کے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آزادیٔ افکار نصیب ہوئی اور انہوں نے علومِ عقلیہ پر کھل کر تجربی تحقیقات شروع کیں۔ اُسی دور میں اندلسی سائنسدانوں نے سائنسی طریق کار کو فروغ دیا اور علم ہیئت (astronomy)، علم ریاضی (mathematics)، علم طب ( medical science)، علم نجوم (astrology)، علم کیمیا (chemistry)، علم نباتات (botany)، علم جغرافیہ (geography) اور بے شمار صنعتی علوم و فنون اندلس کی روز مرہ زندگی کا حصہ بنتے چلے گئے۔      
تعلیم اس قدر عام ہوئی کہ شرح خواندگی سو فیصد تک جا پہنچی۔ یہ اُس دور کی بات ہے کہ جب براعظم یورپ کے تمام صلیبی ممالک جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم تھے۔ اگر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا بھی تھا تو وہ چند پادری لوگ تھے جو فقط اپنے مذہبی علوم سے آشنا ہوتے۔ سائنسی و عقلی علوم کا تصور بھی اُس دَور کے یورپ میں مفقود تھا بلکہ کلیسا کی طرف سے عقلی علوم پر کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا تھا۔ دوسری طرف اسلامی تعلیمات کے طفیل اندلس کے علمی عروج کا یہ عالم تھا کہ ’عبدالرحمن سوم‘ کے جانشین ’حکم ثانی‘ کے دورِ خلافت (961ء تا976ئ) میں قرطبہ ایک عالمی علمی مارکیٹ کی حیثیت سے دنیا بھر میں شہرت اختیار کرگیا تھا۔ وہاں کتب فروشوں کی دکانیں 20ہزار تک جا پہنچی تھیں۔ کتب فروش نہ صرف کتابیں فروخت کرتے تھے بلکہ خاص اہتمام کے ساتھ وسیع پیمانے پر ماہر خطاطوں سے کتابت کے ذریعے ان کی نقول بھی تیار کرواتے تھے۔ کتابت میں عورتیں بھی مردوں سے کم نہ تھیں۔ شہر کے صرف ایک مشرقی محلے میں 170کے قریب خواتین قرآن مجید کو خطِ کوفی میں لکھنے میں خاص شہرت رکھتی تھیں۔
 مزید تفصیل کے لیے رابطہ کرین

09936244415


Friday, December 23, 2011

culture/ civilization: Dr Mohammad Salman Khan Nadwi About my Book ...

culture/ civilization:

Dr Mohammad Salman Khan Nadwi


About my Book


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Wednesday, December 21, 2011


ख़ालिस इन्सानी-अधिकारइन्सान की हैसियत से इन्सान के अधिकार
सबसे पहली चीज़ जो इस मामले में हमें इस्लाम के अन्दर मिलती है, वह यह है कि इस्लाम इन्सान की हैसियत से इन्सान के कुछ हक़ और अधिकार मुक़र्रर करता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि हर इन्सान चाहे, वह हमारे अपने देश और वतन का हो या किसी दूसरे देश और वतन का, हमारी क़ौम का हो या किसी दूसरी क़ौम का, मुसलमान हो या ग़ैर-मुस्लिम, किसी जंगल का रहने वाला हो या किसी रेगिस्तान में पाया जाता हो, बहरहाल सिर्फ़ इन्सान होने की हैसियत से उसके कुछ हक़ और अधिकार हैं जिनको एक मुसलमान लाज़िमी तौर पर अदा करेगा और उसका फ़र्ज़ है कि वह उन्हें अदा करे।
1. ज़िन्दा रहने का अधिकार
इन में सबसे पहली चीज़ ज़िन्दा रहने का अधिकार और इन्सानी जान के आदर का कर्तव्य है। क़ुरआन में फ़रमाया गया है कि, ‘‘जिस आदमी ने किसी एक इन्सान को क़त्ल किया, बग़ैर इसके कि उससे किसी जान का बदला लेना हो, या वह ज़मीन में फ़साद फैलाने का मुजरिम हो, उसने मानो तमाम इन्सानों को क़त्ल कर दिया’’ (5:32)। जहाँ तक ख़ून का बदला लेने या ज़मीन में फ़साद फैलाने पर सज़ा देने का सवाल है, इसका फै़सला एक अदालत ही कर सकती है। या किसी क़ौम से जंग हो तो उएक बाक़ायदा हुकूमत ही इसका फ़ैसला कर सकती है। बहरहाल किसी आदमी को व्यक्तिगत रूप से यह अधिकार नहीं है कि ख़ून का बदला ले या ज़मीन में फ़साद पै$लाने की सज़ा दे। इसलिए हर इन्सान पर यह वाजिब है कि वह हरगिज़ किसी इन्सान का क़त्ल न करे। अगर किसी ने एक इन्सान का क़त्ल किया तो यह ऐसा है जैसे उसने तमाम इन्सानों को क़त्ल कर दिया। इसी बात को दूसरी जगह पर कु़रआन में इस तरह दुहराया गया है—
‘‘किसी जान को हक़ के बग़ैर क़त्ल न करो, जिसे अल्लाह ने हराम किया है’’ (6:152)। यहाँ भी क़त्ल की मनाही को ऐसे क़त्ल से अलग किया गया है जो हक़ के साथ हो, और हक़ का फ़ैसला बहरहाल कोई अधिकार रखने वाली अदालत ही करेगी। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने किसी जान के क़त्ल को शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क़रार दिया है। ‘‘सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क और किसी इन्सानी जान को क़त्ल करना है।’’ इन तमाम आयतों और हदीसों में इन्सानी जान (‘नफ़्स’) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो किसी ख़ास इन्सान के लिए नहीं है कि उसका मतलब यह लिया जा सके कि अपनी क़ौम या अपने मुल्क के शहरी, या किसी ख़ास नस्ल, रंग या वतन, या मज़हब के आदमी को क़त्ल न किया जाए। हुक्म तमाम इन्सानों के बारे में है और  हर इन्सानी जान को हलाक करना अपने आप में हराम किया गया है।
2. जीने का अधिकार ‘इन्सान’ को सिर्फ़ इस्लाम ने दिया है
अब आप देखिए कि जो लोग मानव-अधिकारों का नाम लेते हैं, उन्होंने अगर अपने संविधानों में या एलानों में कहीं मानव-अधिकारों का ज़िक्र किया है तो इसमें यह बात निहित (Implied) होती है कि यह हक़ या तो उनके अपने नागरिकों के हैं, या फिर वह उनको किसी एक नस्ल वालों के लिए ख़ास समझते हैं। जिस तरह आस्ट्रेलिया में इन्सानों का शिकार करके सफ़ेद नस्ल वालों के लिए पुराने बाशिन्दों से ज़मीन ख़ाली कराई गई और अमेरिका में वहाँ के पुराने बाशिन्दों की नस्लकुशी की गई और जो लोग बच गए उनको ख़ास इलाक़ों (Reservations) में क़ैद कर दिया गया और अफ़्रीक़ा के विभिन्न इलाक़ों में घुसकर इन्सानों को जानवरों की तरह हलाक किया गया, यह सारी चीज़ें इस बात को साबित करती हैं कि इन्सानी जान का ‘‘इन्सान’’ होने की हैसियत से कोई आदर उनके दिल में नहीं है। अगर कोई आदर है तो अपनी क़ौम या अपने रंग या अपनी नस्ल की बुनियाद पर है। लेकिन इस्लाम तमाम इन्सानों के लिए इस हक़ को तस्लीम करता है। अगर कोई आदमी जंगली क़बीलों से संबंध रखता है तो उसको भी इस्लाम इन्सान ही समझता है।
3. जान की हिफ़ाज़त का हक़क़ुरआन की जिस आयत का अर्थ ऊपर पेश किया गया है उसके फ़ौरन बाद यह फ़रमाया गया है कि ‘‘और जिसने किसी नफ़्स को बचाया उसने मानो तमाम इन्सानों को ज़िन्दगी बख़्शी’’ (5:32)। आदमी को मौत से बचाने की बेशुमार शक्लें हैं। एक आदमी बीमार या ज़ख़्मी है, यह देखे बग़ैर कि वह किस नस्ल, किस क़ौम या किस रंग का है, अगर वह आप को बीमारी की हालत में या ज़ख़्मी होने की हालत में मिला है तो आपका काम यह है कि उसकी बीमारी या उसके ज़ख़्त के इलाज की फ़िक्र करें। अगर वह भूख से मर रहा है तो आपका काम यह है कि उसको खिलाएँ ताकि उसकी जान बच जाए। अगर वह डूब रहा है या और किसी तरह से उसकी जान ख़तरे में है तो आपका फ़र्ज़ है कि उसको बचाएँ। आपको यह सुनकर हैरत होगी कि यहूदियों की मज़हबी किताब ‘‘तलमूद’’ में हू-ब-हू इस आयत का मज़मून मौजूद है, मगर उसके शब्द ये हैं कि ‘‘जिस ने इस्राईल की एक जान को हलाक किया, अल-किताब (Scripture) की निगाह में उसने मानो सारी दुनिया का हलाक कर दिया और जिसने इस्राईल की एक जान को बचाया अल-किताब के नज़दीक उसने मानो सारी दुनिया की हिफ़ाज़त की।’’दृतलमूद में यह भी साफ़ लिखा है अगर कोई ग़ैर इस्राईल डूब रहा हो और तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो गुनहगार होगे। नस्ल परस्ती का करिश्मा देखिये। हम हर इन्सान की जान बचाने को अपना फ़र्ज़ समझते हैं, क्योंकि क़ुरआन ने ऐसा ही हुक्म दिया है। लेकिन वह अगर बचाना ज़रूरी समझते हैं तो सिर्प़$ बनी-इस्राईल (यहूदियों) की जान को, बाक़ी रहे दूसरे इन्सान, तो यहूदी-दीन में वह इन्सान समझे ही नहीं जाते। उनके यहाँ ‘गोयम’ जिसके लिए अंगे्रज़ी में (Gentile) और अरबी में उम्मी का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, की हैसियत यह है कि उनके कोई इन्सानी अधिकार नहीं हैं। इन्सानी हुक़ूक़ सिर्फ़ बनी-इस्राईल के लिए ख़ास हैं। क़ुरआन में भी इसका ज़िक्र आया है कि यहूदी कहते हैं कि ‘‘हमारे ऊपर उम्मियों के बारे में (यानी उनका माल मार खाने में) कोई पकड़ नहीं है’’ (3:75)।
4. औरत की आबरू का आदरतीसरी अहम चीज़ इस्लाम के दिए हुए मानव-अधिकारों में यह है कि औरत के शील और उसकी इज़्ज़त हर हाल में आदर के योग्य है, चाहे औरत अपनी क़ौम की हो, या दुमन क़ौम की, जंगल बियाबान में मिले या फ़तह किए हुए शहर में, हमारी अपने मज़हब की हो या दूसरे मज़हब की, या उसका कोई भी मज़हब हो मुसलमान किसी हाल में भी उस पर हाथ नहीं डाल सकता। उसके लिए बलात्कार (ज़िना) को हर हाल में हराम किया गया है चाहे यह कुकर्म किसी भी औरत से किया जाए। क़ुरआन के शब्द हैं ‘‘ज़िना के क़रीब भी न फटको’’ (17:32)। और उसके साथ ही यह भी किया गया है कि इस काम की सज़ा मुक़र्रर कर दी गई। यह हुक्म किसी शर्त के साथ बंधा हुआ नहीं है। औरत के शील और इज़्ज़त पर हाथ डालना हर हालत में मना है और अगर कोई मुसलमान इस काम को करता है तो वह इसकी सज़ा से नहीं बच सकता, चाहे दुनिया में सज़ा पाए या परलोक में। औरत के सतीत्व के आदर की यह परिकल्पना इस्लाम के सिवा कहीं नहीं पायी जाती। पाश्चात्य फ़ौजों को तो अपने मुल्क में भी ‘‘काम वासना की पूर्ति’’ के लिए ख़ुद अपनी क़ौम की बेटियाँ चाहिए होती हैं। और ग़ैर क़ौम के देश पर उनका क़ब्ज़ा हो जाए तो उस देश की औरतों की जो दुर्गत होती है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन मुसलमानों का इतिहास, व्यक्तिगत इन्सानी ग़लतियों के अपवाद (Exceptions) को छोड़कर इससे ख़ाली रही है कि किसी देश को फ़तह करने के बाद उनकी फ़ौजें हर तरफ़ आम बदकारी करती फिरी हों, या उनके अपने देश में हुकूमत ने उनके लिए बदकारियाँ करने का इन्तिज़ाम किया हो। यह भी एक बड़ी नेमत है जो मानव-जाति को इस्लाम की वजह से हासिल हुई है।
5. हर माँगने वाले और तंगदस्त का यह हक़ है कि उसकी मदद की जाए
क़ुरआन में यह हुक्म दिया गया है कि ‘‘और मुसलमानों के मालों में मदद माँगने वाले और महरूम रह जाने वाले का हक़ है’’ (5:19)। पहली बात तो यह कि इस हुक्म में जो शब्द आये हैं वे सबके लिए हैं, उसमें मदद करने को किसी धर्म विशेष के साथ ख़ास नहीं किया गया है, और दूसरे यह कि यह हुक्म मक्के में दिया गया था, जहाँ मुस्लिम समाज का कोई बाक़ायदा अस्तित्व ही नहीं था। और आमतौर पर मुसलमानों का वास्ता ग़ैर-मुस्लिम आबादी ही से होता था। इसलिए क़ुरआन की उक्त आयत का साफ़ मतलब यह है कि मुसलमान के माल पर हर मदद माँगने वाले और हर तंगदस्त और महरूम रह जाने वाले इन्सान का हक़ है। यह हरगिज़ नहीं देखा जाएगा कि वह अपनी क़ौम या अपने देश का है या किसी दूसरे क़ौम, देश या नस्ल से उसका संबंध है। आप हैसियत और सामर्थ्य रखते हों और कोई ज़रूरतमंद आप से मदद माँगे, या आपको मालूम हो जाए कि वह ज़रूरतमंद है तो आप ज़रूर उसकी मदद करें। ख़ुदा ने आप पर उसका यह हक़ क़ायम कर दिया है।
6. हर इन्सान की आज़ादी का हक़इस्लाम में किसी आज़ाद इन्सान को पकड़ कर गु़लाम बनाना या उसे बेच डालना बिल्कुल हराम क़रार दिया गया है। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साफ़ शब्द ये हैं कि तीन क़िस्म के लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ क़ियामत के दिन मैं ख़ुद मुक़दमा दायर करूँगा। उनमें से एक वह आदमी है, जो किसी आज़ाद इन्सान को पकड़ कर बेचे और उसकी क़ीमत खाए। रसूल (सल्ल॰) के इस फ़रमान के शब्द भी आम हैं। उसको किसी क़ौम या नस्ल या देश व वतन के इन्सान के साथ ख़ास नहीं किया गया है। पाश्चात्य लोगों को बड़ा गर्व है कि उन्होंने गु़लामी का ख़ात्मा किया है। हालांकि उन्हें यह क़दम उठाने का अवसर मध्य उन्नीसवीं सदी में मिला है। उससे पहले जिस बड़े पैमाने पर वे अफ्रीक़ा से आज़ाद इन्सानों को पकड़-पकड़ कर अपनी नव-आबादियों में ले जाते रहे हैं और उनके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते रहे हैं, इसका विवरण उनकी अपनी ही लिखी हुई किताबों में मौजूद है।
7. पाश्चात्य क़ौमों की गु़लामसाज़ीअमेरिका और हिन्द के पश्चिमी जज़ीरों वग़ैरह पर इन क़ौमों का क़ब्ज़ा होने के बाद साढ़े तीन सौ साल तक गु़लामी की यह ज़ालिमाना तिजारत जारी रही है। अफ़्रीक़ा के जिस तट पर देश के अन्दर से काले लोगों को पकड़ कर लाया जाता और बन्दरगाहों से उनको आगे भेजा जाता था, इसका नाम गु़लामों का तट (Slave Coast) पड़ गया था। सिर्फ़ एक सदी में (1680 ई॰ से 1786 ई॰ तक) सिर्फ़ ब्रिटेन के क़ब्ज़ा किए हुए इलाक़ों के लिए, जितने आदमी पकड़ कर ले जाए गए उनकी तादाद ख़ुद ब्रिटेन के लेखकों ने दो करोड़ बताई है। सिर्फ़ एक साल के बारे में ऐसा बताया गया है (सन् 1790 ई॰) जिसमें पिचहत्तर हज़ार अफ़्रीक़ी पकड़े और गु़लाम बनाए गए। जिन जहाज़ों में वे लाए जाते थे, उनमें इन अफ़्रीक़ियों को बिल्कुल जानवरों की तरह ठूंस कर बन्द कर दिया जाता था और बहुतों को ज़ंजीरों से बांध दिया जाता था। उनको न ठीक से खाना दिया जाता था, न बीमार पड़ने या ज़ख़्मी हो जाने पर उनके इलाज की फ़िक्र की जाती थी। पाश्चात्य लेखकों का अपना बयान है कि गु़लाम बनाने और ज़बरदस्ती ख़िदमत लेने के लिए जितने अफ़्रीक़ी पकड़े गए थे, उनमें से 20 प्रतिशत का रास्ते ही में ख़ात्मा हो गया। यह भी अंदाज़ा किया जाता है कि सामूहिक रूप से विभिन्न पाश्चात्य क़ौमों ने जितने लोगों को पकड़ा था उनकी तादाद दस करोड़ तक पहुंचती थी। इस तादाद में तमाम पाश्चात्य क़ौमों की ग़ुलामसाज़ी के आँकड़े शामिल हैं। ये हैं वे लोग जिनका यह मुंह है कि इस्लाम के अनुयायियों पर गु़लामी को जायज़ रखने का रात-दिन इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। मानो नकटा किसी नाक वाले को ताना दे रहा है कि तेरी नाक छोटी है।
8. इस्लाम में गु़लामी की हैसियतयहां संक्षेप में समझ लें कि इस्लाम में गु़लामी की हैसियत क्या है। अरब में जो लोग इस्लाम से पहले के गु़लाम चले आ रहे थे, उनके मामले को इस्लाम ने इस तरह हल किया कि हर मुमकिन तरीव़े$ से उनको आज़ाद करने की प्रेरणा दी गई। लोगों को हुक्म दिया गया कि अपने कुछ गुनाहों के प्रायश्चित के तौर पर उनको आज़ाद करें। अपनी ख़ुशी से ख़ुद किसी गु़लाम को आज़ाद करना एक बड़ी नेकी का काम क़रार दिया गया। यहां तक कहा गया कि आज़ाद करने वाले का हर अंग उस गु़लाम के हर अंग के बदले में नरक से बच जाएगा। इसका नतीजा यह हुआ कि ख़िलाफ़ते राशिदा के दौर तक पहुंचते-पहुंचते अरब के तमाम पुराने गु़लाम आज़ाद हो गए। (पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) के बाद इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित शासन-प्रणाली एक अर्से तक क़ायम रही। यही दौर ख़िलाफ़ते राशिदा का दौर कहलाता है।)
अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने ख़ुद 63 गु़लाम आज़ाद किए। हज़रत आइशा (रज़ि॰) के आज़ाद किए हुए गु़लामों की तादाद 67 थी। हज़रत अब्बास (रज़ि॰) ने 70, हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि॰) ने एक हज़ार और अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ (रज़ि॰) ने बीस हज़ार गु़लाम ख़रीद कर आज़ाद कर दिए। ऐसे ही बहुत से सहाबा (रज़ि॰) के बारे में रिवायतों में तफ़सील आई है कि उन्होंने ख़ुदा के कितने बन्दों को गु़लामी से मुक्त किया था। इस तरह पुराने दौर की गु़लामी का मसला बीस-चालीस साल में हल कर दिया गया।
मौजूदा ज़माने में इस मसले का जो हल निश्चित किया गया है, वह यह है कि जंग के बाद दोनों तरफ़ के जंगी क़ैदियों का तबादला कर लिया जाए। मुसलमान इसके लिए पहले से तैयार थे, बल्कि जहाँ कहीं मुख़ालिफ़ पक्ष ने क़ैदियों के तबादले को क़ुबूल किया, वहाँ बग़ैर झिझक इस बात पर अमल किया गया। लेकिन अगर इस ज़माने की किसी लड़ाई में एक हुकूमत पूरे तौर पर हार खा जाए और जीतने वाली ताक़त अपने आदमियों को छुड़ा ले और हारी हुई हुकूमत बाक़ी ही न रहे कि अपने आदमियों को छुड़ा सके तो तजुर्बा यह बताता है कि पराजित क़ौम के क़ैदियों को गु़लामी से बदतर हालत में रखा जाता है। पिछले विश्व युद्ध में रूस ने जर्मनी और जापान के जो क़ैदी पकड़े थे, उनका अंजाम क्या हुआ। उनका आज तक हिसाब नहीं मिला है। कुछ नहीं मालूम कि कितने ज़िन्दा रहे और कितने मर-खप गए। उनसे जो ख़िदमतें ली गईं, वे गु़लामी की ख़िदमत से बदतर थीं। शायद फ़िरऔन के ज़माने में अहराम (Pyramids) बनाने के लिए गु़लामों से उतनी ज़ालिमाना ख़िदमतें न ली गई होंगी जितनी रूस में साइबेरिया और पिछड़े इलाक़ों को तरक़्क़ी देने के लिए जंगी क़ैदियों से ली गयीं।
9. हर इन्सान का यह हक़ है कि उसके साथ न्याय किया जाएयह एक बहुत अहम अधिकार है, जो इस्लाम ने इन्सान को इन्सान होने की हैसियत से दिया है। कु़रआन में आया है कि ‘‘किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इतना न भड़का दे कि तुम नामुनासिब ज़्यादती करने लगो’’ (5:8)। आगे चलकर इसी सिलसिले में फिर फ़रमाया, ‘‘और किसी गिरोह की दुश्मनी तुम को इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम इन्साफ़ से हट जाओ, इन्साफ़ करो, यही धर्म परायणता से क़रीबतर है’’ (5:8)। एक और जगह फ़रमाया गया है कि ‘‘ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो, इन्साफ़ करने वाले और ख़ुदा वास्ते के गवाह बनो’’ (5:8)। मालूम हुआ कि आम इन्सान ही नहीं दुश्मनों तक से इन्साफ़ करना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस्लाम जिस इन्साफ़ की दावत देता है, वह सिर्फ़ अपने देश के रहने वालों के लिए या अपनी क़ौम के लोगों के लिए या मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के सब इन्सानों के लिए है। हम किसी से भी बेइन्साफ़ी नहीं करते, हमारा हमेशा रवैया यह होना चाहिए कि कोई आदमी भी हम से बेइन्साफ़ी का अंदेशा न रखे और हम हर जगह हर आदमी के साथ न्याय और इन्साफ़ का ख़्याल रखें।
10. इन्सानी बराबरीइस्लाम न सिर्फ़ यह कि किसी रंग व नस्ल के भेदभाव के बग़ैर तमाम इन्सानों के बीच बराबरी को मानता है, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण सत्य नियम क़रार देता है। क़ुरआन में अल्लाह ने फ़रमाया है कि ‘‘ऐ इन्सानो! हम ने तुम को ‘एक’ मां और एक ‘बाप’ से पैदा (अर्थात् आदम और हव्वा से) किया।’’ दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह हुआ कि तमाम इन्सान अस्ल में भाई-भाई हैं, एक ही मां और एक ही बाप की औलाद हैं। ‘‘और हमने तुम को क़ौमों और क़बीलों में बांट दिया, ताकि तुम एक-दूसरे की पहचान कर सको’’ (49:13)। यानी क़ौमों और क़बीलों में यह तक़्सीम पहचान के लिए है। इसलिए है कि एक क़बीले या एक क़ौम के लोग आपस में एक-दूसरे से परिचित हों और आपस में सहयोग कर सकें। यह इसलिए नहीं है कि एक क़ौम दूसरी क़ौम पर बड़ाई जताए और उसके साथ घमंड से पेश आए, उसको कमज़ोर और नीचा समझे और उसके अधिकारों पर डाके मारे। ‘‘हक़ीक़त में तुम में इज़्ज़त वाला वह है, जो तुम में सबसे ज़्यादा ख़ुदा से डरने वाला है’’ (49:13) यानी इन्सान पर इन्सान की बड़ाई सिर्फ़ पाकीज़ा चरित्र और अच्छे आचरण की बिना पर है, न कि रंग व नस्ल जु़बान या वतन की बिना पर। और यह बड़ाई भी इस उद्देश्य के लिए नहीं है कि अच्छे चरित्र और आचरण के लोग दूसरे इन्सानों पर अपनी बड़ाई जताएं, क्योंकि बड़ाई जताना स्वयं में एक बुराई है, जिसको कोई धर्मपरायण और परहेज़गार आदमी नहीं कर सकता और यह इस उद्देश्य के लिए भी नहीं है कि नेक आदमी के अधिकार बुरे आदमियों के अधिकारों से बढ़कर हों, या उसके अधिकार उनसे ज़्यादा हों, क्योंकि यह इन्सानी बराबरी के ख़िलाफ़ है, जिसको इस आलेख के शुरू में नियम के तौर पर बयान किया गया है। यह बड़ाई और इज़्ज़त अस्ल में इस वजह से है कि नेकी और भलाई नैतिक-दृष्टि से बुराई के मुक़ाबले में बहरहाल श्रेष्ठ है। इस बात को अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने एक हदीस में बयान फ़रमाया है कि—
‘‘किसी अरबी को ग़ैर-अरबी पर कोई बड़ाई नहीं है, न ग़ैर-अरबी को अरबी पर कोई बड़ाई है। न गोरे को काले पर और न काले को गोरे पर कोई बड़ाई है। तुम सब आदम (अलैहि॰) की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे।’’ इस तरह इस्लाम ने तमाम मानव-जाति में बराबरी क़ायम की और रंग, नस्ल भाषा और राष्ट्र के आधार पर सारे भेद-भावों की जड़ काट दी। इस्लाम के नज़दीक यह हक़ इन्सान को इन्सान होने की हैसियत से हासिल है कि उसके साथ उसकी खाल के रंग या उसकी पैदाइश की जगह या उसकी जन्म देने वाली नस्ल व क़ौम के आधार पर कोई भेदभाव न बरता जाए। उसे दूसरे के मुक़ाबले में नीच न ठहराया जाए। और उसके अधिकार दूसरों से कमतर न रखे जाएं। अमेरिका के अप्ऱ$ीक़ी नस्ल के लोगों का मशहूर लीडर ‘मैल्कम एक्स’ जो काली नस्ल के बाशिन्दों की हिमायत में सपे़$द नस्ल वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कश्मकश करता रहा था, मुसलमानों होने के बाद जब हज के लिए गया और वहां उसने देखा कि एशिया, अफ़्रीक़ा, यूरोप, अमेरिका यानी हर जगह के और हर रंग व नस्ल के मुसलमान एक ही लिबास में एक ख़ुदा के घर की तरफ़ चले जा रहे हैं, एक ही घर की परिक्रमा कर रहे हैं, एक ही साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं और उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है तो वह पुकार उठा कि यह है रंग और नस्ल के मसले का हल, न कि वह जो हम अमेरिका में अब तक करते रहे हैं। आज ख़ुद ग़ैर-मुस्लिम विचारक भी, जो अंधे भेदभाव और पक्षपात में ग्रस्त नहीं हैं, यह मानते हैं कि इस मसले को जिस कामियाबी के साथ इस्लाम ने हल किया है, कोई दूसरा मज़हब और तरीक़ा हल नहीं कर सका है।
11. भलाई के कामों में हर एक से सहयोग और बुराई में किसी से सहयोग नहींइस्लाम ने एक बड़ा अहम उसूल यह पेश किया है कि ‘‘नेकी और परहेज़गारी में सहयोग करो। बदी और गुनाह के मामले में सहयोग न करो’’ (5:2)। इसके माने यह है कि जो आदमी भलाई और ईशपरायणता का काम करे, यह देखे बग़ैर कि वह उत्तर का रहने वाला हो या दक्षिण का, वह यह हक़ रखता है कि हम उससे सहयोग करेंगे। इसके विपरीत जो आदमी बदी और ज़्यादती का काम करे, चाहे वह हमारा क़रीबी पड़ोसी या रिश्तेदार ही क्यों न हो, उसका न यह हक़ है कि रिश्तेदारी, नस्ल, वतन या भाषा और जातीयता के नाम पर वह हमारा सहयोग मांगे, न उसे हम से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हम उससे सहयोग करेंगे। न हमारे लिए यह जायज़ है कि ऐसे किसी काम में उसके साथ सहयोग करें। बदकार हमारा भाई ही क्यों न हो, हमारा और उसका कोई साथ नहीं है। नेकी का काम करने वाला चाहे हम से कोई रिश्ता न रखता हो, हम उसके साथी और मददगार हैं, या कम से कम ख़ैरख़्वाह और शुभचिंतक तो ज़रूर ही हैं।
12. युद्ध के दौरान दुश्मनों के अधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय ‘क़ानून’ की हैसियतइससे पहले कि इस्लामी राज्य के नागरिकों के हक़ और अधिकार बयान किया जाए, यह बताना ज़रूरी है कि दुश्मनों के क्या अधिकार इस्लाम ने बताए हैं। युद्ध के शिष्टाचार की कल्पना से दुनिया बिल्कुल बेख़बर थी। पश्चिमी दुनिया इस कल्पना से पहली बार सत्राहवीं सदी के विचारक ग्रोशियूस (Grotius) के ज़रिये से परिचित हुई। मगर अमली तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध नियम उन्नीसवीं सदी के मध्य में बनाना शुरू हुए। इससे पहले युद्ध के शिष्टाचार का कोई ख़्याल पश्चिम वालों के यहां नहीं पाया जाता था। जंग में हर तरह के जु़ल्म व सितम किए जाते थे और किसी तरह के अधिकार जंग करने वाली क़ौम के नहीं माने जाते थे। उन्नीसवीं सदी में और उसके बाद से अब तक जो नियम भी बनाए गए हैं, उनकी अस्ल हैसियत क़ानून की नहीं, बल्कि संधि की सी है। उनको अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून कहना हक़ीक़त में ‘क़ानून’ शब्द का ग़लत इस्तेमाल है। क्योंकि कोई क़ौम भी जंग में उस पर अमल करना अपने लिए ज़रूरी नहीं समझती। सिवाए इसके कि दूसरा भी उसकी पाबन्दी करे। दूसरे शब्दों में जंग के इन सभ्य निमयों में यह बात मान ली गयी है कि अगर हमारा दुश्मन उनका आदर करेगा तो हम भी करेंगे और अगर वह जंग के ज़ालिमाना तरीक़ों पर उतर आएगा तो हम भी बे-रोक-टोक वही तरीक़े इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है कि इस चीज़ को क़ानून नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि हर जंग में इन तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय क़ायदों और नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं और हर बार उन पर पुनर्विचार किया जाता रहा, और उन में कमी व बेशी होती रही।